सिरोही के बरलूट पुलिस थाने का चर्चित डोडा प्रकरण में सीमा जाखड़ की डील करवाने वाले हेमाराम की जमानत खारित।

सिरोही के बरलूट पुलिस थाने का चर्चित डोडा प्रकरण में सीमा जाखड़ की डील करवाने वाले हेमाराम की जमानत खारित।

सिरोही के बरलूट पुलिस थाने का चर्चित डोडा प्रकरण में सीमा जाखड़ की डील करवाने वाले हेमाराम की जमानत खारित।

सिरोही
सिरोही के बरलूट पुलिस थाने का चर्चित डोडा प्रकरण में सीमा जाखड़ की डील करवाने वाले हेमाराम की जमानत खारित।

राजस्थान के सिरोही जिले का बहु चर्चित बरलूट पुलिस थाना डोडा प्रकरण में आज कोर्ट ने दलाल हेमाराम विश्नोई की जमानत खारिज कर दी। सिरोही के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण  के पीठासीन अधिकारी विक्रांत गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए अपराध की प्रकृति को देखा और आरोपी की जमानत खारिज कर दी।राजस्थान के सिरोही जिले का बहु चर्चित बरलूट पुलिस थाना डोडा प्रकरण में आज कोर्ट ने दलाल हेमाराम विश्नोई की जमानत खारिज कर दी। सिरोही के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण  के पीठासीन अधिकारी विक्रांत गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए अपराध की प्रकृति को देखा और आरोपी की जमानत खारिज कर दी। राजस्थान के सिरोही जिले का बहु चर्चित बरलूट पुलिस थाना डोडा प्रकरण में आज कोर्ट ने दलाल हेमाराम विश्नोई की जमानत खारिज कर दी। सिरोही के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण  के पीठासीन अधिकारी विक्रांत गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए अपराध की प्रकृति को देखा और आरोपी की जमानत खारिज कर दी। राजस्थान के सिरोही जिले का बहु चर्चित बरलूट पुलिस थाना डोडा प्रकरण में आज कोर्ट ने दलाल हेमाराम विश्नोई की जमानत खारिज कर दी। सिरोही के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण  के पीठासीन अधिकारी विक्रांत गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए अपराध की प्रकृति को देखा और आरोपी की जमानत खारिज कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने बताया कि बरलूट की तत्कालीन महिला थानाधिकारी सीमा जाखड और तस्कर के बीच 10 लाख रुपए का सौदा करवाने वाले दलाल को गिरफ्तार किया था। इलाके के सिवाना निवासी हेमाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि सीमा जाखड़ से तस्करों का सौदा हेमाराम के जीजा और एक सरपंच ने करवाया था। अंत में सौदा 10 लाख रुपए में पक्का हो गया। इस मामले में सरूपगंज थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित को जांच सौंपी गई थी। राजपुरोहित ने बताया कि मामले में आरोपित हेमाराम विश्नोई की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई थी। इस पर पीठासीन अधिकारी विक्रांत गुप्ता ने सुनवाई करते हुए अपराध की प्रकृति देखी और पुलिस की केस डायरी के आधार पर अर्जी खारिज कर दी।