गोंचर भूमि से हटाएं जायेंगे अतिक्रमण एवम फर्जी पट्टो की होगी जांच
गोंचर भूमि से हटाएं जायेंगे अतिक्रमण एवम फर्जी पट्टो की होगी जांच

गोंचर भूमि से हटाएं जायेंगे अतिक्रमण एवम फर्जी पट्टो की होगी जांच - राजेंद्र कुमार
पंचायतो में हटाये जाएंगे अवैध कब्जे, फर्जी पट्टो की भी होगी जांच, निजी आय के बढ़ेंगे अवसर ,बागोड़ा विकास अधिकारी के आदेश,सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को बेदखल करेंगी ग्राम पंचायत, भूमाफियाओं पर गिरेगी गाज
भीनमाल (बागोड़ा)
बागोड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में व्याप्त पंचायत भूमियों पर अतिक्रमण एंव अवैध निर्माण को रोकने के लिए विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने सरपंचों व ग्राम विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर सख्त कदम उठाने व आबादी भूमि के पट्टो का सत्यापन कर फर्जी पट्टों के लिए पंचायतीराज अधिनियम में कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए है।
पंचायत समिति बागोड़ा के विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने आदेश क्रमांक-1609 में क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों व ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों की सामान्य भूमियों पर भूमाफियाओं के द्वारा निरन्तर अतिक्रमण किये जा रहें हैं मगर ग्राम पंचायतों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नही करने से भूमाफियाओं के होसलें बुलंद होते है और पंचायत की गोचर, ओरण, आगोर, चारागाह व आबादी खसरों, आम रास्तों व अन्य सार्वजनिक भूमियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमणों में लगातार इजाफा हो रहा है जबकि ग्राम पंचायत की सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाना ग्राम पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
विकास अधिकारी ने कहा कार्यवाही करें
विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण/अवैध कब्जों पर रोकथाम एंव फर्जी पट्टों का चिन्हीकरण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
पंचायतों में फर्जी पट्टों की होगी जांच व विभागीय कार्यवाही
पंचायत समिति के जारी आदेश में ग्राम पंचायत के रेकर्ड अनुसार उपलब्ध जारी पट्टों की सूची तैयार कर ग्राम पंचायत में सहज दृष्टया स्थलों पर प्रकाशित करने के साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों के पास उपलब्ध पट्टों को प्राप्त कर पट्टे की प्रति का ग्राम पंचायत के पट्टा रेकर्ड से मिलान एंव सत्यापन कर सूची तैयार करे तथा उक्त पट्टों की सूची से भिन्न पट्टो के सम्बन्ध में उचित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
पट्टों के सत्यापन का उचित समयावधि का समाचार पत्रों में होगा प्रकाशन
ग्राम विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ग्राम पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध जारी पट्टों की सूची तैयार करने के बाद ग्राम पंचायत में सहज दृष्टया स्थलों पर प्रकाशित करने व ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों के पास उपलब्ध पट्टों के सत्यापन के सम्बंध में स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस उचित समय सीमा का प्रकाशित करवाया जाए। इस प्रकार ग्राम पंचायत क्षेत्र में उक्त प्रावधानों एंव अवैध कब्जों के संबध में व्यापक प्रसार-प्रचार कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही करें।
अब बिना अनुमति निर्माण कार्य करने वाले पर गिरेगी गाज
ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी भूमि और अन्य सामान्य भूमियों पर ग्राम पंचायत से बिना अनुमति लिए कोई भी नवीन सनिर्माण/निर्माण गतिविधि ना हो और निर्माण स्वीकृति हेतु जमीन के दस्तावेजों की पूर्णतया जांच कर निजी आय हेतु नियमानुसार पंचायतीराज अधिनियम 1994 धारा 62, 63 व 67 एंव पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 681 9 एंव 11 शुल्क निर्धारित कर पंचायत की बैठक में निर्माण की अनुमति पर चर्चा उपरांत वैध पाये जाने पर ही निर्माण स्वीकृति जारी करनी होगी।
अब बिना अनुमति निर्माण पर रखनी होगी ग्राम पंचायत को निगरानी
बिना अनुमति निर्माण स्वीकृति के करवाये जाने वाले समस्त निर्माणों हेतु सम्बंधित को अविलंब नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रुकवाया जावे तथा भूमि मालिकाना हक की स्पष्ट सूचना ली जाए अन्यथा भविष्य में यदि निर्माण अवैध पाया गया तो हटाने की कार्यवाही और विधिक कार्रवाई में समय और संसाधनों का अपव्यय होगा।
भविष्य की जरुरतों को लेकर अब बनेगा प्रत्येक पंचायत का विलेज मास्टर प्लान
विकास अधिकारी ने बागोड़ा पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत का विलेज मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता जताई है ताकि भविष्य में विलेज मास्टर प्लान में निर्धारित रोड़ सीमा, रास्ते के अधिकार और अन्य प्रतिबंधित भूमियों का ध्यान रखते हुए निर्माण स्वीकृति जारी की जाए। निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेजों की पूर्ण जांच कर ही अग्रिम कार्यवाही करें। उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सूनिश्चित की जाए तथा इसमें कोताही बरतने पर सम्बंधित ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।