परिवारों को मिलेगा अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा
परिवारों को मिलेगा अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा
जयपुर
राजस्थान में चारागाह भूमि पर 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे, परिवारों को मिलेगा अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा, सिरोही विधायक ने उठाई थी मांग।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। राजस्थान में चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए नीति के प्रारूप के अनुमोदन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इनमें सबसे अहम निर्णय संविदा नियुक्ति के लिए नियम बनाने का किया गया। इसके बाद बात करें तो राजस्थान में चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए नीति के प्रारूप के अनुमोदन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए।मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति के लिए ‘Rajasthan Contractual Appointment to Civil Posts Rules2021‘ बनाये जाने का अनुमोदन किया है। केबिनेट के इस निर्णय से मैनपावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऎसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के नियम बनाये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।केबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता होने पर किया जाएगा। आयकरदाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस नीति से चारागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा।
विधायक लोढ़ा ने उठाई थी मांग आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार एंव विधायक संयम लोढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। इस दौरान लोढ़ा ने चारागाह भूमि पर पट्टे देने के मामले में नीतिगत फैसला किए जाने की मांग की थी। इसमें लोढ़ा ने कहा था कि जिले के विभिन्न गांवों में निवासरत लोगों को रहने हेतु भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से शिथिलता बरतने की मांग करने को लेकर विधायक लोढा ने जिले के कई गांवों में गोचर के अलावा किसी भी किस्म की भूमि उपलब्ध नहीं है ऐसे में गरीब तबको को गोचर भूमि में पट्टे जारी किये जाने हेतु न्यायालय के आदेश में थिशिलता बरतने हेतु राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका प्रस्तुत करने सहित अन्य मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।