घोरावल एसओ को एफआईआर दर्ज करने का आदेश
घोरावल एसओ को एफआईआर दर्ज करने का आदेश
घोरावल एसओ को एफआईआर दर्ज करने का आदेश
सोनभद्र
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को घोरावल एसओ को एफआईआर दर्ज करने एवं दो दिन के भीतर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। यह आदेश घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित महिला के द्वारा अधिवक्ता बबन यादव के जरिए दाखिल धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर दिया है।दिए प्रार्थना पत्र में दलित महिला ने अवगत कराया है कि 6 नवंबर 2021 को रात्रि 10 बजे घोरावल थाना क्षेत्र के पुरना गांव निवासी मनोज पटेल पुत्र मार्कण्डेय पटेल घर में घुस आया और जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी से बताने पर उसे बेटी के साथ जान मारने की धमकी भी दिया। शोरगुल सुनकर जब बेटी आयी तो वह धक्का देकर भाग गया। इसकी सूचना थाने व एसपी को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त आदेश दिया है।