लड़की 21 की उम्र से पहले मर्जी से शादी नहीं कर पाएगी?

लड़की 21 की उम्र से पहले मर्जी से शादी नहीं कर पाएगी?

लड़की 21 की उम्र से पहले मर्जी से शादी नहीं कर पाएगी?
लड़की 21 की उम्र से पहले मर्जी से शादी नहीं कर पाएगी?

21  उम्र से पहले मर्जी से शादी नहीं कर पाएगी लड़की ?

 देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 18 वर्ष है।विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के फैसले को लड़कियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी बताया था। पीएम ने वजह बताते हुए कहा था, ''सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए, ये जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो।शादी की न्यूनतम उम्र महिलाओं के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी थी।

टास्क फोर्स गठित किए जाने के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के अपने बजट भाषण में कहा था कि 1978 में शारदा एक्ट 1929 में बदलाव करते हुए महिलाओं की शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई थी।  फैसले का उद्देश्य कम उम्र में शादी से मातृ मृत्यु दर के बढ़ने के खतरे को कम करना और  पोषण स्तर में सुधार करना भी है।''सरकार हिंदू मैरिज ऐक्ट, 1955 के सेक्शन 5 (iii), स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 और बाल विवाह निषेध ऐक्ट, 2006 में बदलाल करेगी, इन तीनों में ही सहमति से महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होने का जिक्र है।