बी. एन. कृषि महाविद्यालय द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिकार एवं कर्तव्य पर संगोष्ठी का आयोजन
17 दिसम्बर उदयपुर, भूपाल नोबल्स संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार सप्ताह के अंतर्गत बी. एन. कृषि महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा उपभोक्ता संरक्षण एवं कत्र्तव्य विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया।
व्याख्यान के मुख्य वक्ता डाॅ. प्रमोद झंवर, अध्यक्ष मारुति सेवा समिति, उदयपुर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिनियम के छः प्रमुख अधिकार है जिनमें सुरक्षा का अधिकार, संसूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष का अधिकार एवं उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्रमुख है।
डाॅ. झंवर ने यह भी बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के साथ-साथ उपभोक्ताओं की अपनी जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्व का भी ध्यान रखते हुए सर्तकता, शिकायत दर्ज करवाना, गुणवत्ता के प्रति जागरुकता, जुटे विज्ञापनों से सावधान तथा रसीद व गारंटी कार्ड लेना व जल्दी में खरीदारी नहीं करने की हिदायतें के बारें में भी बताया।
महाविद्यालय के अधिष्ठाता डाॅ. दीलिप सिंह ने एन.एस.एस. वोलियंटर्स को बताया कि एक व्यक्ति जो वस्तुए और सेवाएं बाजार में पुनः बिक्री के लिए खरीदता है, उसे उपभोक्ता नहीं समझना चाहिए। उन्होनें यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदते समय वैद्यता तिथी को ध्यान में रखना चाहिए।
एन.एस.एस.कोर्डिनेटर डाॅ.ज्योतिरादित्य सिंह भाटी ने उपभोक्ताओं के प्रकार के बारें में विस्तृत जानकारी दी। डाॅ. पी.एस.राव (एन.एस.एस. प्रोग्राम अधिकारी) ने सभी आगन्तुकों को धन्यवाद अर्पित करते हुए बताया कि एन.एस.एस वोलींटीयर्स का यह भी कत्र्तव्य है कि अपने आस-पड़ौस के लोगों को उपभोक्ता संरक्षण के नियमों से अवगत करावें।