जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का फैसला

बैंक द्वारा निकाली गयी वसूली को निरस्त करते हुए दिया सिबिल सुधारने का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का फैसला
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का फैसला

कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस जिओ कंपनी को दिया 30,000 रुपये प्रतिकर देने का आदेश साथ ही बैंक द्वारा निकाली गयी वसूली को निरस्त करते हुए दिया सिबिल सुधारने का आदेश |
देवास। एडवोकेट जितेन्द्र पुरोहित ने बताया कि  पीडि़त उपभोक्ता के पास कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड था जो कि जियो कंपनी की सिम से अटेच था दिनांक 28/08/2021 को 02.42 से 02.44 बजे के बीच पीडि़त उपभोक्ता की जियो की सिम बंद हो गयी और उसी समय हैकर द्वारा उक्त सिम को अपने पास से चालू करके पीडि़त उपभोक्ता के क्रेडिट कार्ड को हैक कर लिया और 1,43,091/- रुपए के 5 ट्रांजेक्शन्स करते हुए पीडि़त को आर्थिक नुकसान पहुचाया।

उक्त 1,43,091/- रुपए की कोटक बैंक द्वारा रिकवरी निकाली गयी जिस पर से पीडि़त द्वारा बैंक और जियो कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर सूचना दी परंतु दोनों ही कंपनियों द्वारा अपनी जि़म्मेदारी को नहीं समझा गया। कई बार लिखित आवेदन करने के बाद भी जब उपभोक्ता को अपने रुपए नहीं मिले तब उन्होने एडवोकेट जितेन्द्र पुरोहित के माध्यम से फोरम में वाद प्रस्तुत किया जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने पीडि़त उपभोक्ता राहुल चौहान के पक्ष में फैसला करते हुए आदेश दिया कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड पर जारी किया गया|

बिल रुपये 1,43,091/-  निरस्त किये जाये तथा इस कारण उपभोक्ता के खराब हुए सिविल को सुधारा जाए साथ ही रिलायंस जिओ कंपनी द्वारा बिना सुरक्षा जाँचे सिम बंद करने और उसी समय दूसरी सिम चालू करने पर कंपनी की लापरवाही मानते हुए दोनों कंपनी को संयुक्त रूप से 25,000/- रुपये प्रतिकर व 5000/- रुपए मुक़दमें का खर्च चुकाने का आदेश जारी किया। उपभोक्ता की और से पैरवी एडवोकेट जितेन्द्र पुरोहित ने की। एडवोकेट पुरोहित राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के राज्य विधिक सलाहकार भी है।