पंप मालिक गंगाराम हत्याकांड में न्यायालय का फैसला, दंपति सहित तीन दोषी, आजीवन कारावास

पंप मालिक गंगाराम हत्याकांड में न्यायालय का फैसला, दंपति सहित तीन दोषी, आजीवन कारावास

चित्तौड़गढ़

पंप मालिक गंगाराम हत्याकांड में न्यायालय का फैसला, दंपति सहित तीन दोषी, आजीवन कारावास

बहुचर्चित गंगाराम तेली हत्याकांड के मामले में न्यायालय का फैसला आ गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज अपने फैसले में दंपति सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलग-अलग धाराओं में दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल, मामला 3 साल पुराना है। 16 जून 2017 को आजोलिया का खेड़ा, चंदेरिया निवासी शंभू लाल तेली ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देखी उसके पिता गंगाराम पुत्र रामा (63) पेट्रोल पंप की एनओसी लेने के लिए अपनी कार से उदयपुर गए थे लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। मामले में पुलिस हरकत में आई और मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस आउट की गई तो सैंथी, चित्तौड़गढ़ में राजीव गांधी गार्डन के पास उसकी कार पाई गई जिसमें गंगाराम की लाश भी पड़ी थी। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गंगाराम के साथ मोबाइल पर एक नंबर से कई बार बात हुई थी जिसका पता लगाने पर वह नंबर मूलचंद नगर कानपुर उत्तर प्रदेश निवासी कप्तान शुक्ला पुत्र मंगल शुक्ला के पाए गए l कड़ी पूछताछ में वह टूट गया और उसने अपनी पत्नी राधा शुक्ला और सहयोगी चित्तौड़ गांव निवासी कालूराम पुत्र भेरू तेली के साथ गंगाराम की हत्या का गुनाह कबूल कर लियाl पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उदयपुर जाने के उसे क्षमता से अधिक नींद की गोलियां खिला दी जिससे उसकी मौत हो गईl कप्तान ने गंगाराम की जेब से ₹170000 और गले से सोने की चेन निकाल लीl लोक अभियोजक सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी कप्तान में लूटी गई राशि में से ₹10000 बतौर ड्राइवर कालू को दे दिए और बाकी की रकम उसने अपनी पत्नी के खाते में डाल दीl इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाह पेश किए हैं और 94 साक्ष्य तथा 14 आर्टिकल पेश किए गएl जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद आज अपने फैसले में तीनों ही आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और ₹30000 जुर्माना सुनायाl इसी प्रकार धारा 201 में 5000, 394 के तहत ₹20000 का अर्थदंड सुनाया गया।