प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट,कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा उम्र कैद की सजा

प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट,कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा उम्र कैद की सजा

प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट,कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा उम्र कैद की सजा

प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट,कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा उम्र कैद की सजा

  राजस्थान के गंगानगर जिले में श्रीकरणपुर में अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश ने 5 वर्ष पूर्व हत्या के प्रकरण में आरोपी महिला उसके प्रेमी और दोस्त को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई । जानकारी के मुताबिक पदमपुर थाने में 9 दिसंबर 2016 को राजेंद्र सिंह उर्फ भोलू ने रिपोर्ट देकर उसके भाई जसविंदर सिंह की हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जसविन्दर सिह की शादी 12 13 वर्ष पहले रमनदीप कौर निवासी चक 13 बी बी से हुई थी। जसविंदर 10 साल से ससुराल में चक तेरा बीबी में ही रह रहा था।भोलू (भाई ) ने आरोप लगाया कि अवैध संबंध में बाधा बन रहे रमनदीप कौर ने प्रेमी रणजीतराम तथा उसके दोस्त राजेंद्र पाल सिंह से मिलकर हत्या करवा दी ।