सलूंबर में महिला पुलिस थाना की अधिसूचना जारी, महिला अत्याचार से जुड़े मामलों के अनुसंधान में आएगी तेजी

राज्य सरकार ने पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 2 (1) (u) द्वारा - प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला पुलिस थाना सलूम्बर का सृजन किया है, जिसका मुख्यालय सलूम्बर शहर एवं स्थानीय क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सलूम्बर रहेगा।

जयपुर 18 फरवरी। सलूम्बर में महिला पुलिस थाना की अधिसूचना का इंतजार खत्म हुआ। गृह (पुलिस) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.27 (क) (39) गृह-2/2024 पार्ट 1 दिनांक 13 फरवरी, 2025 के आदेश से राज्य सरकार द्वारा सलूम्बर में महिला पुलिस थाने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

राज्य सरकार ने पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 2 (1) (u) द्वारा - प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला पुलिस थाना सलूम्बर का सृजन किया है, जिसका मुख्यालय सलूम्बर शहर एवं स्थानीय क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सलूम्बर रहेगा।
      
उक्त महिला पुलिस थाना द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार से सम्बन्धित प्रकरणो में जाँच / अनुसंधान किया जाएगा।

महिला अपराध से संबंधित प्रकरणों में होगी जांच 

1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 64, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 80, 85, 96, 98, 99, 108, 141, 226, 296;

2) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दण्डनीय अपराध ;

3) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) के अधीन दण्डनीय अपराध ;

4) ऐसे अपराधों के प्रयत्न या दुष्प्रेरण के लिए दण्डनीय अपराध ;

5) उक्त वर्णित विधियों में कारित अपराध के साथ-साथ अगर अन्य विधियों में भी अपराध कारित किया जाता है, तो उस विधि में भी अनुसंधान की शक्ति होगी।