फतहनगर सनवाड़ में चारागाह भूमि से हटाई अवैध कोयला भट्टियां प्रषासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही
नगरपालिका के अधिषासी अधिकारी छेलकुंवर ने बताया कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर मावली उपखण्ड अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया के निर्देषन में अधिषासी अधिकारी मय टीम, तहसीलदार भंवरलाल मीना, फतहनगर नायब तहसीलदार सम्पत सिंह भाटी तथा थानाधिकारी चंद्रशेखर मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे।
उदयपुर, 11 अप्रेल। नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लगाई गई अवैध कोयला भट्टियों को प्रषासन, पुलिस और नगरपालिका की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ध्वस्त किया।
नगरपालिका के अधिषासी अधिकारी छेलकुंवर ने बताया कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर मावली उपखण्ड अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया के निर्देषन में अधिषासी अधिकारी मय टीम, तहसीलदार भंवरलाल मीना, फतहनगर नायब तहसीलदार सम्पत सिंह भाटी तथा थानाधिकारी चंद्रशेखर मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे। मौके पर राजस्व विभाग द्वारा सीमा ज्ञान किया गया। इसके पश्चात जेसीबी की मदद से अवैध कोयला भट्टियों को ध्वस्त किया।
नगर पालिका से कनिष्ठ अभियन्ता भगवती लाल खारीवाल, सीनीयर ड्राफ्ट मैन हेमन्त मालवीय एवं कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षक भगवत सिंह आदि भी मौजूद रहे। टीम ने संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी की। साथ ही संबंधित स्थान पर पालिका सम्पति के दो बोर्ड लगवाये। जले हुए कोयलों को सुरक्षित रखा गया एवं अग्निषमन वाहन से चारों तरफ पानी का छिडकाव कर लकडी को सुरक्षित रख दी गई। मौके पर कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आस पडोस के लोगों को उक्त नगर पलिका सम्पति को खुर्द बुर्द नहीं करने बाबत व अन्य उपयोग में नही लेने बाबत पांबद किया गया।
टीम गठित, हर सप्ताह देगी रिपोर्ट
अतिक्रमण हटाए जाने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर एक नियमित टीम गठित की गई। इसमें संबंधित पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नगरपालिका कार्मिक, पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी को शामिल किया। यह टीम प्रति सप्ताह एक ध्वस्त रिपोर्ट उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय को पेश प्रस्तुत करेगी।
इसमें उन सभी चिन्हित स्थानों पर पुनः भट्टियां नहीं लगे यह सुनिश्चित करते हुए जांच रिपोर्ट पेश प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही अधिशाषी अधिकारी फतहनगर को चारागाह भूमि का सीमांकन कर इसमें कोई नया निर्माण नहीं हो एवं चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने की नियमानुसार कार्यवाही के लिए निर्देषित किया गया।