राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए मांगी विशेष आर्थिक सहायता

रावत ने राज्य में परिवहन सुविधाओं के लिए संसद में की पैरवी

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए मांगी विशेष आर्थिक सहायता

उदयपुर से लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने प्रदेश में सड़क परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग रखी। 
सांसद डॉ रावत ने संसद सत्र के दौरान नियम 377 के तहत अपनी बात रखते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक परिवहन कार्यों के लिए निगम की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य सड़क परिवहन के विकास द्वारा जनता, व्यापार एवं उद्योग जगत को लाभ पहुँचाना, सड़क परिवहन में समन्वय स्थापित करना एवं यातायात सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार करना एवं दक्ष तथा मितव्ययी सड़क परिवहन प्रणाली को विकसित करना है।

राजस्थान में इस हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि जनहित में सुविधाजनक एवं सस्ती बस सेवाओं के लिए नई बस सेवाएँ जारी रखने के लिए निगम को आर्थिक सहायता हेतु संविधान के अनुच्छेद 275 (1) या मोटर यान अधिनियम, 1989 के उद्देश्यों के लिए राजस्थान जैसे राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।